बुरहानपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह़ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी कर 3 नवम्बर, 2020 दिन मंगलवार को पूर्वाहन 6 बजे से 7 नवम्बर, 2020 दिन शनिवार को अपराहन 6ः30 बजे तक के बीच की अवधि में इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया द्वारा एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा उसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार करने अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

By muskannews

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