बुरहानपुर-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर श्री वीरेन्द्र एस.पाटीदार एवं सचिव/एडीजे श्री नरेन्द्र पटेल के कुशल मार्गदर्शन में बुरहानपुर जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर, 2020 को होगा।
आयोजित नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधी मामले, दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त लाभ से संबंधित प्रकरण, राजस्व प्रकरण, दिवानी मामले आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन रखा जाना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला न्यायधीश/सचिव द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्व वाद प्रकरणों को आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौता से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर अवसर का लाभ प्राप्त करें।